रतनमणी डोभाल
हरिद्वार। नगर निगम हरिद्वार में 54 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि खरीद घोटाले में दो आईएएस एवं एक पीसीएस अधिकारी को निलंबित किए जाने के मद्देनजर हरिद्वार के नवागत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वित्तीय मामलों की पत्रावलियों को सीधे उनके समझ प्रस्तुत किए जाने पर रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को आदेश निर्गत करते हुए अवगत कराया है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि वित्तीय मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियों को सम्बन्धित विभाग के वित्त अधिकारी अथवा मुख्य कोषाधिकारी की संस्तुति के बिना ही उन्हें प्रस्तुत की जा रही है तथा नोट शीट में प्रकरण से सम्बन्धित शासनादेश/नियमों का उल्लेख भी नहीं किया जा रहा है। जबकि वित्तीय मामलों से सम्बन्धित पत्रावलियों में प्रकरण से सम्बन्धित शासनादेश/नियमों का उल्लेख करते हुए तथा सम्बन्धित विभाग के वित्त अधिकारी अथवा मुख्य कोषाधिकारी हरिद्वार की स्पष्ट आख्या/राय प्राप्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति/टिप्पणी के साथ उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी पत्रावलियां ई-आफिस के माध्यम से प्रस्तुत की जाए।
विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे विज्ञप्ति, टेण्डर को एन.आई.सी.वेवसाइट पर की जाए अपलोड
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्ययक्षों को आदेश निर्गत करते हुए कहा कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे विज्ञप्ति, टेण्डर आदि जनपद हरिद्वार की एन.आई.सी.वेवसाइट haridwar.nic.in पर नहीं कराई गई अथवा नहीं की जा रही है। जबकि समस्त विभागों की महत्वपूर्ण सूचनाएं एन.आई.सी. वेवसाइट पर अपलोड होनी आवश्यक है।
